हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित एरियर के भुगतान को लेकर मंगलवार को दो अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी इन आदेशों के बाद अब पात्र पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों को अगस्त 2026 में एरियर की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को लेकर संबंधित विभागों और बैंकों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों का सीधा लाभ उन कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संबंध 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्ति से है। इसके साथ ही संशोधित वेतनमान के कारण ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बने एरियर में से भी 20 हजार रुपये की राशि अगस्त में नकद भुगतान के तौर पर जारी की जाएगी। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पेंशनरों के एरियर के भुगतान के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। इसके तहत क्लास-III श्रेणी के पात्र पेंशनरों को उनके कुल बकाया एरियर का 35 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इस श्रेणी में वे पेंशनर शामिल होंगे, जिनकी बेसिक पेंशन 40 हजार रुपये तक है। वहीं, पारिवारिक पेंशन के मामले में 24 हजार रुपये तक की बेसिक फैमिली पेंशन वाले पात्र होंगे।
इस भुगतान के बाद क्लास-III श्रेणी के पेंशनरों को अब तक कुल एरियर का 55 प्रतिशत मिल चुका होगा। यानी सरकार की ओर से इस श्रेणी में पहले किए गए भुगतान के साथ अगस्त में जारी होने वाली राशि को जोड़ने पर कुल भुगतान 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वहीं क्लास-II और क्लास-I श्रेणी के पेंशनरों के लिए भी सरकार ने एरियर जारी करने का फैसला लिया है। दोनों श्रेणियों के पात्र पेंशनरों को कुल बकाया एरियर का 15-15 प्रतिशत भुगतान अगस्त में किया जाएगा। इस भुगतान के बाद क्लास-I और क्लास-II श्रेणी के पेंशनरों को अब तक कुल एरियर का 35 प्रतिशत हिस्सा मिल जाएगा।
सरकार ने एरियर की गणना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पहले पेंशनरों को दी जा चुकी अंतरिम राहत और महंगाई राहत की किस्तों को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो राशि बचेगी, उसका भुगतान संबंधित पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगस्त में मिलने वाली राशि सीधे कुल सकल एरियर पर तय नहीं होगी, बल्कि पहले से मिल चुकी राहत की रकम का समायोजन करने के बाद वास्तविक देय राशि निर्धारित की जाएगी।
वित्त विभाग ने पेंशन भुगतान प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगस्त 2026 के दौरान निर्धारित राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पात्र लाभार्थियों को एरियर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार के इन आदेशों से उन पेंशनरों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से संशोधित वेतनमान और पेंशन के आधार पर मिलने वाले बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे।
ग्रुप-डी कर्मचारियों को अगस्त में 20 हजार रुपये नकद एरियर
पेंशनरों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए भी एरियर भुगतान को मंजूरी दी है। वित्त विभाग के दूसरे आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2022 के तहत 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान लागू होने के कारण कर्मचारियों के लिए जो एरियर बना है, उसमें से 20 हजार रुपये अगस्त 2026 में नकद भुगतान के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़ी संख्या में ग्रुप-डी कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह भुगतान कुल एरियर का अंतिम निपटारा नहीं होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 20 हजार रुपये की राशि के अलावा एरियर से जुड़े अन्य नियम और शर्तें पहले जारी किए गए 17 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार ही लागू रहेंगी। इसका अर्थ है कि ग्रुप-डी कर्मचारियों को अगस्त में 20 हजार रुपये का नकद भुगतान मिलने के बाद बाकी एरियर का निपटारा सरकार की ओर से पहले निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। संशोधित वेतनमान के कारण 1 जनवरी 2016 से जो बकाया राशि बनी है, उसका भुगतान निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
सरकार के दोनों आदेशों को 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़सर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों के एरियर को लेकर भुगतान की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर इस घोषणा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के एरियर का भुगतान निर्धारित श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। क्लास-III के पात्र पेंशनरों को 35 प्रतिशत अतिरिक्त एरियर मिलेगा, जबकि क्लास-I और क्लास-II के पेंशनरों को 15-15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
क्लास-III के लिए 40 हजार रुपये तक की बेसिक पेंशन और 24 हजार रुपये तक की फैमिली पेंशन की सीमा तय की गई है। भुगतान से पहले अंतरिम राहत और महंगाई राहत के रूप में पहले मिल चुकी राशि को एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद शेष देय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद क्लास-III पेंशनरों के मामले में अब तक जारी कुल एरियर 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वहीं क्लास-I और क्लास-II के पेंशनरों के लिए कुल जारी एरियर 35 प्रतिशत हो जाएगा। ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए जारी आदेश में 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के कारण बने एरियर का उल्लेख किया गया है।
अगस्त 2026 में पात्र कर्मचारियों को कुल एरियर में से 20 हजार रुपये नकद दिए जाएंगे। बाकी भुगतान पहले से लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका संशोधित वेतनमान और पेंशन से जुड़ा एरियर लंबे समय से लंबित था। वित्त विभाग के आदेश जारी होने के बाद अब भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों और बैंकों की होगी। अगस्त में राशि जारी होने के साथ ही सरकार की ओर से की गई घोषणा के अमल की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी।

















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